धारा 144 के बारे में आपने जरूर सुना होगा. आज हम आपको बताने वाले है की धारा 144 क्या है और इसे कब और क्यों लागू किया जाता है. बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं मालूम की धारा 144 किसलिए लगायी जाती है. इसलिए हमारी पोस्ट What Is Section 144 In Hindi में हम आपको धारा 144 का मतलब बहुत ही अच्छे से समझाने वाले हैं.
आप लोग अक्सर T.V या Radio पर समाचार वगैरह सुनते हुए धारा 144 का जिक्र जरूर सुनते होंगे. इसका जिक्र सुनकर आप भी सोचते होंगे की यार ये धारा 144 क्या होती है, इसका सम्बन्ध किस चीज़ से हैं. दोस्तों देश में क़ानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए भारतीय संविधान में कई तरह के नियम और कानून बनाये गए हैं.
आपने सुना होगा की हर Crime के लिए एक अलग धारा तय की गयी है. IPC (Indian Penal Code) की बहुत सारी धाराओं के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जैसे 301, 302 वगैरह. लेकिन आपको बतादें की धारा 144 IPC की धारा नहीं है, मतलब ये IPC के तहत नहीं आती. ये आती है CrPC के तहत जिसका मतलब है Criminal Procedure Code.
धारा 144 लगाने का आदेश जिला अधिकारी का होता है. अगर District Megistrate को कुछ ऐसा महसूस होता है की जिले में किसी भी जगह पर लोगों के इकट्ठे होने से कोई अप्रिय घटना घट सकती है तो वहां धारा 144 का प्रयोग किया जाता है. चलिए पहले Section 144 की अच्छे से जानकारी लेते हैं की ये क्या है.
What Is Section 144 In Hindi – धारा 144 क्या है
देश के आज़ाद होने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या आई, वो थी देश में क़ानून व्यवस्था को बनाये रखने की. जिसके लिए कई तरह के क़ानून बनाये गए. सन 1947 से लेकर 1972 तक आते आते देश को एक और कानून की सख्त जरूरत महसूस हुयी, वो था कहीं पर भी भीड़ को इकठ्ठा होने से रोकना.
आजादी के बाद 45 सालों में कई ऐसी घटनाएँ घटी जिन्होंने सोचने पर मजबूर कर दिया. सरकार को लगा की एक ऐसा कानून जरूर बनाना चाहिए जो कहीं भी किसी भी जगह पर लोगों को एकत्रित होने से रोक सके. सन 1973 में इसके लिए एक नयी धारा की रूप रेखा तैयार की गयी जिसका मुख्य काम ही था भीड़ इकट्ठी होने पर सजा का प्रावधान.
इस धारा को धारा 144 नाम दिया गया और आपसी सहमती के बाद अप्रैल 1974 में इसे लागू कर दिया गया. धारा 144 लागू करने या ना करने के फैसले का अधिकार हर जिला अधिकारी को दिया गया है. अगर किसी भी जिले के Megistrate को ये लगता है की उनके जिले में किसी भी स्थान पर भीड़ के इकट्ठे होने से कोई नुकसान हो सकता है.
तो वो वहां धारा 144 लागू करने का आदेश दे देते हैं. किसी भी जगह पर धारा 144 लगने का मतलब है की उस जगह पर कहीं भी 3 या 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते. अगर कहीं पर भी लोग इकट्ठे मिलते हैं तो उनके लिए सजा का प्रावधान है. अगर कहीं धारा 144 लागू हो और वहां कोई व्यक्ति हथियार के साथ मिल जाए तो ये और भी बड़ा अपराध माना जाता है.
जिसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है. धारा 144 क्या है आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे. अगर कहीं पर ये धारा लागू है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए और उसके तहत आने वाले नियमों का पालन जरूर करना चाहिए. ताकि देश में कानून व्यवस्था के खराब होने से माहौल ना बिगड़ने पाए. ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है.
हर व्यक्ति को धारा 144 के नियम जरूर मालुम होने चाहिए. तो चलो एक बार गौर करते हैं की Section 144 के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं.
(1) धारा 144 लागू होने पर कभी भी और कहीं भी इकट्ठे ना हों, यानी भीड़ का हिस्सा ना बनें, वरना आपके विरुद्ध मामला दर्ज जरूर होगा.
(2) जिस जगह पर धारा 144 लागू है वहां पर हालत को देखते हुए यातायात को भी रोका जा सकता है.
(3) अगर आप धारा 144 का उल्लंघन करते हुए पाए जाए हो तो आपके खिलाफ कई अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है. जैसे धारा 107 और 151 लगाकर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है.
(4) धारा 144 का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 3 साल की सजा हो सकती है.
(5) अगर कोई व्यक्ति धारा 144 लागू होने के बावजूद हथियार के साथ पाया जाता है, दंगे भड़काने की कोशिश कर रहा है, आगजनी या लूटपाट करता हुआ पाया गया तो उसे 3 साल से भी ज्यादा बड़ी सजा देने का अधिकार जिलाधिकारी के पास सुरक्षित है.
(6) इस धारा का उल्लंघन करते हुए पकडे गए व्यक्ति को जमानत मिल सकती है.
धारा 144 कब और क्यों लगायी जाती है
जैसा की हम पहले ही बता चुके हैं की देश में कई बार ऐसे हालत हो जाते हैं, जहाँ भीड़ द्वारा नुकसान किये जाने की बहुत ज्यादा संभावना होती है. धारा 144 क्या है ये अच्छी तरह समझने के लिए एक उदाहरण देते हैं. जैसे अभी कुछ ही दिन पहले राम मंदिर पर फैसला आने के Time पर कई जगहों पर धारा 144 का प्रयोग किया गया था.
क्योंकि ये एक ऐसा मामला था जिससे किसी विशेष समुदाय के लोग फैसला सुनकर अचानक भड़क सकते थे. तो ऐसी जगह और स्थिति में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने के लिए धारा 144 लगायी जाती है. जिस Area में ये धारा लगायी जाती है वहां पुलिस का हस्तक्षेप बढ़ जाता है क्योंकि उन्हें ही कानून व्यवस्था को बनाये रखना होता है.
अब सवाल यह उठता है की धारा 144 किसी एक विशेष जगह पर कितने दिन तक लागू रह सकती है. मामला जब तक जिलाधिकारी के हाथ में रहता है तब तक ये धारा ज्यादा से ज्यादा 2 महीने तक लागू रह सकती है. बीच में अगर District Megistrate इसको हटाना चाहें तो वो कभी भी हटा सकते हैं.
लेकिन मान लीजिये की किसी जगह पर 2 महीने में भी हालात ना सुधरें तो क्या होगा. तो क्या उसके बाद ये धारा नहीं लगायी जा सकती? बिलकुल लगायी जा सकती है, लेकिन पहले District Megistrate को मामले की जानकारी केंद्र सरकार को देनी होती है. मतलब फिर वहां ये धारा 144 लागू रहेगी या नहीं ये फैसला केंद्र सरकार लेती है.
अगर केंद्र सरकार को जरूरी लगता है तो कहीं पर भी 6 महीने तक धारा 144 लागू करके रख सकती है. एक और ख़ास बात हमें याद आई, कई लोग सोचते हैं की हमारे पास तो हमारे हथियार का लाइसेंस है तो फिर हम तो आराम से अपना हथियार साथ रख सकते हैं. आपको बतादें की ऐसी गलती कभी मत कीजियेगा.
क्योंकि भले ही आपके पास आपके हथियार का लाइसेंस हो, लेकिन धारा 144 के दौरान ये एक अपराध ही होगा. कई लोग धारा 144 और कर्फ्यू को लेकर भी Confuse रहते हैं की ये दोनों एक ही चीज़ हैं या फिर अलग अलग. चलिए आपको इन दोनों में अंतर बताते हैं ताकि आपको इन्हें समझने में कोई भूल ना हो.
देखिये धारा 144 में 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, इसका मतलब 3-4 लोग तो इकट्ठे हो सकते हैं. लेकिन कर्फ्यू में ऐसा बिलकुल भी नहीं होता है. कर्फ्यू में आपको घर से बाहर नहीं निकलना होता है. घर से बाहर आप केवल सरकार द्वारा निर्धारित किये गए समय पर ही बाहर निकल सकते हैं.
धारा 144 के मुकाबले कर्फ्यू के नियम और भी ज्यादा कड़े होते हैं. धारा 144 में तो आपको अपने 1-2 दोस्तों से मिलना है मिल सकते हैं, दूकान जाना है तो जा सकते हैं, खेत में काम करने जाना है तो जा सकते हैं और यहाँ तक की घूमने जाना है तो जा सकते हैं. लेकिन कर्फ्यू का मतलब है सिर्फ घर में कैद रहना.
बिना सरकार की अनुमति के आप अपने घर से बाहर निकलकर सड़क पर भी नहीं आ सकते, वरना आपके खिलाफ बहुत ही कड़ी कारवाई हो सकती है, यहाँ तक की कई जगहों पर तो कर्फ्यू लागू होने पर किसी भी आदमी को बाहर देखने पर गोली मारने तक के भी आदेश होते हैं. इसके अलावा कर्फ्यू में यातायात पर भी पूर्ण प्रतिबन्ध होता है.
समझे आप कर्फ्यू किस तरह से धारा 144 से अलग होता है. अगर किसी जगह पर धारा 144 या कर्फ्यू लागू है तो वहां Internet सेवाओं को भी पूरी तरह से रोका जा सकता है. ये पूरी तरह से सरकार पर निर्भर करता है. लेकिन आखिर में आपको एक बहुत ही जरूरी बात और बताना चाहेंगे.
हमने ऊपर आपको बताया की धारा 144 लागू होने पर 3-4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, अन्यथा सजा हो सकती है. लेकिन ये भी सच है की धारा 144 लागू होने पर किसी एक अकेले व्यक्ति को भी कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है. इसके पीछे जिलाधिकारी का अपना एक तर्क है.
उनका कहना है की यदि हमें ऐसा लगता है की कोई एक विशेष आदमी भी कहीं पर कोई दंगा भड़का सकता है या कोई नुकसान कर सकता है तो हम उसे तुरंत गिरफ्तार कर सकते हैं.
आजकल तो धारा 144 का उल्लंघन करने वालो के लिए सजा और भी कड़ी कर दी गयी है. इसलिए भूलकर भी इसका उल्लंघन ना करें और सरकार का साथ दें. हमारी टीम का भी आपसे यही कहना है की सरकार ने आपको सुरक्षित रखने के लिए ही ये कानून बनाये हैं. तो कृपया इनकी अव्हेलना बिलकुल ना करें.
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यहाँ आपने हमारा लेख धारा 144 क्या है – What Is Section 144 In Hindi पढ़ा. उम्मीद है धारा 144 कब और क्यों लागू की जाती है आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता चल गया है. पोस्ट पसंद आई हो तो इसे Like और Share जरूर करें. हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे Facebook Page को Like करें व हमें Subscribe करलें. धन्यवाद.